Friday, November 22, 2024
HomeऑटोIAS पूजा ने प्राइवेट मर्सिडीज में लगवाई लाल बत्ती, यूज किया सरकार...

IAS पूजा ने प्राइवेट मर्सिडीज में लगवाई लाल बत्ती, यूज किया सरकार का नाम, जानिए नियम अनुसार कितना लगेगा जुर्माना

ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर इन दिनों चर्चा में हैं। उन पर गलत मेडिकल रिपोर्ट जमा करके आईएएस परीक्षा पास करने का आरोप लगा है। इस बीच उनकी निजी ऑडी कार भी चर्चा में आ गई है, जिस पर पुलिस की लाल-नीली बत्ती के साथ महाराष्ट्र सरकार का नाम भी लिखा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि 21 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर उनकी कार पर 27,400 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

हालांकि, यह जुर्माना अब कार मालिक ने भर दिया है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकारी अधिकारी अपने निजी वाहनों पर अपने पद या सरकार का नाम लिखवा सकते हैं या ऐसा करना गैरकानूनी है? कई आम वाहन चालक भी अपने वाहनों में जातिसूचक और कई तरह के भड़काऊ नारे लगाते हुए पकड़े जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या सरकारी कर्मचारियों को अपने निजी वाहनों में लाल बत्ती का इस्तेमाल करने की अनुमति है?

सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या नियम हैं?

सीधे शब्दों में कहें तो नहीं। सरकारी कर्मचारी अपने निजी वाहनों में अपने पद, कार्यालय या सरकार से संबंधित किसी भी तरह के चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरकारी कर्मचारियों को अपने निजी वाहनों पर लाल बत्ती, सायरन या हूटर का इस्तेमाल करने की भी मनाही है। ट्रेनी आईएएस पूजा की बात करें तो उनकी निजी मर्सिडीज कार पर भी महाराष्ट्र सरकार के नाम वाली लाल-नीली पुलिस बत्ती लगी थी। नियम यह भी है कि अधिकारी सरकारी काम के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों का इस्तेमाल अपने निजी काम के लिए नहीं कर सकते।

लाल बत्ती इस्तेमाल करने पर कितना जुर्माना लगेगा?

मोटर वाहन अधिनियम 1989 की धारा 177 के तहत निजी वाहन पर पुलिस की लाल बत्ती और नंबर प्लेट लगाना अपराध है। नेमप्लेट के अलावा सरकार की मुहर और प्रतीक का इस्तेमाल नियमों के खिलाफ किया जा सकता है। इससे प्रशासनिक अव्यवस्था और दुरुपयोग होता है। ऐसा करने पर पुलिस 1,000 रुपये का चालान काट सकती है। वहीं दूसरी बार नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 1,500 रुपये का चालान काटा जा सकता है। इससे ज्यादा बार नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

सरकारी वाहनों के लिए यह भी है नियम
अगर किसी सरकारी वाहन पर नीली बत्ती लगी है और उसमें कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति नहीं है तो उसे काले कपड़े से ढकने का नियम है। आदेश में स्पष्ट है कि दोषियों के विरुद्ध केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

RELATED ARTICLES

Most Popular