नए नियम में कहा गया है कि कोई भी फास्टैग जो मानक प्रक्रिया के अनुसार निर्दिष्ट वाहन पर नहीं लगाया गया है, वह उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) लेनदेन करने का हकदार नहीं होगा।
फास्टैग को लेकर लापरवाही बरतने वालों को अब सावधान हो जाने की जरूरत है। वाहनों की विंडस्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग न लगाने से रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने उन उपयोगकर्ताओं से दोगुना शुल्क वसूलने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो अंदर से सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग लगाए बिना टोल लेन में प्रवेश करते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एनएचएआई ने कहा कि विंडस्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग न लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्य उपयोगकर्ताओं को असुविधा होती है।
फास्टैग न लगे होने की स्थिति में शिकायत दर्ज होगी
खबरों के अनुसार, एनएचएआई ने सभी उपयोगकर्ताओं, शुल्क संग्रह एजेंसियों और रियायत प्रदाताओं को विंडशील्ड पर फास्टैग न लगे होने की स्थिति में दोगुना उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसकी जानकारी सभी उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। इसमें राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को फ्रंट विंडशील्ड पर फास्टैग लगाए बिना टोल लेन में प्रवेश करने पर जुर्माने के बारे में बताया जाएगा। बिना फास्टैग लगे मामलों में शुल्क प्लाजा पर वाहन पंजीकरण संख्या (वीआरएन) के साथ सीसीटीवी फुटेज दर्ज की जाएगी। इससे वसूले गए शुल्क और टोल लेन में वाहन की उपस्थिति के बारे में उचित रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद मिलेगी।
आपको विधिवत ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है
पहले से तय नियमों के अनुसार, एनएचएआई का लक्ष्य निर्दिष्ट वाहन के फ्रंट विंडशील्ड पर अंदर से फास्टैग लगाने के लिए मानक प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देशों को लागू करना है। नए नियम में कहा गया है कि जो भी फास्टैग मानक प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित वाहन पर नहीं लगा होगा, वह यूजर फीस प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ईटीसी) लेन-देन करने का हकदार नहीं होगा और उसे दोगुना टोल शुल्क देना होगा। इतना ही नहीं, उसे विधिवत ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।
बैंकों को दिए गए ये निर्देश
फास्टैग जारी करने वाले सभी बैंकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे विभिन्न पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) से फास्टैग जारी करते समय यह सुनिश्चित करें कि फास्टैग निर्धारित वाहन के सामने की विंडशील्ड पर लगा हो। एनएचएआई राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर यूजर फीस वसूलता है। वर्तमान में, देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग 1,000 टोल प्लाजा पर लगभग 45,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के लिए यूजर फीस वसूली जाती है।