नाबालिग लड़की की मां ने सितंबर 2019 में साकीनाका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी चाय पत्ती खरीदने के लिए पास की एक दुकान पर गई थी, लेकिन रोते हुए घर लौटी।
मुंबई की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की का हाथ पकड़कर उससे प्यार का इजहार करने के जुर्म में 19 वर्षीय एक युवक को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की विशेष अदालत के न्यायाधीश अश्विनी लोखंडे ने कहा कि आरोपी द्वारा कहे गए शब्दों ने निश्चित रूप से 14 वर्षीय पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। 30 जुलाई को पारित अपने आदेश में अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत छेड़छाड़ का दोषी ठहराया।
हालांकि, आरोपी को POCSO अधिनियम की कठोर धाराओं के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नाबालिग लड़की की मां ने सितंबर 2019 में साकीनाका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी।
लड़की चाय पत्ती खरीदने गई थी
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी चाय पत्ती खरीदने के लिए पास की एक दुकान पर गई थी, लेकिन रोते हुए घर लौटी। शिकायतकर्ता के अनुसार, पूछताछ करने पर लड़की ने अपनी मां को बताया कि इमारत की पहली मंजिल पर रहने वाले एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और उससे ‘आई लव यू’ कहा। आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए अपना बचाव किया और दावा किया कि उसका पीड़िता के साथ प्रेम संबंध था और उसने (लड़की ने) खुद उसे घटना वाले दिन मिलने के लिए बुलाया था।
फैसला सुनाए जाने तक लड़की वयस्क हो चुकी थी
न्यायाधीश ने कहा, “यह साबित हो गया है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ आपराधिक बल का प्रयोग किया जब वह चाय पत्ती लेने जा रही थी। आरोपी द्वारा कहे गए शब्दों ने निश्चित रूप से पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। घटना के समय लड़की 14 साल की थी।” विशेष अदालत ने इस मामले में घटना के पांच साल बाद अपना फैसला सुनाया है और अब लड़की वयस्क हो गई है।