Friday, November 22, 2024
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अगर आपका पड़ोसी डिफॉल्ट करता है तो आपको नहीं मिलेगा लोन! संसद में उठा मुद्दा, वित्त मंत्री को भी देना पड़ा जवाब

क्या आप जानते हैं कि अगर आपका पड़ोसी लोन लेकर बैंक को पैसे नहीं लौटाता और डिफॉल्ट करता है तो बैंक आपको भी लोन देने से मना कर सकता है। संसद में उठे एक मुद्दे से तो कम से कम यही लगता है। विपक्ष ने जब इस बारे में संसद में मुद्दा उठाया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी इस पर जवाब देना पड़ा। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मामला आता है तो आप इसकी शिकायत किससे और कहां कर सकते हैं।

दरअसल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सोलापुर (महाराष्ट्र) सांसद प्रणीति सुशील कुमार शिंदे ने संसद में एक मामला उठाया। इसमें उन्होंने कहा, ‘कई गांवों को राष्ट्रीय बैंकों ने गोद लिया है। लेकिन अगर एक ही गांव में 2-3 डिफॉल्टर हैं तो इसकी कीमत पूरे गांव को चुकानी पड़ती है। बैंक गांव के बाकी लोगों को लोन देने से मना कर देते हैं, जिसमें किसान और युवा भी शामिल हैं। अगर आप डीएम से शिकायत करते हैं तो वह कहते हैं कि यह मेरे बस में नहीं है। यह आरबीआई के बस में है। ऐसे में कई गांवों के लोगों को मुद्रा लोन नहीं मिल पा रहा है। तो क्या इस बारे में कुछ किया जाएगा?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा वि

पक्ष के सवाल पर वित्त मंत्री ने बैंकों का पक्ष रखा। उन्होंने कहा, यह मामला बैंकों के काम करने के तरीके में फिट नहीं बैठता। लेकिन, अगर किसी क्षेत्र में ऐसा हो रहा है तो मैं इसे बहुत गंभीरता से लूंगी। मुद्रा लोन बांटने का यह तरीका नहीं है। बैंक ऐसा नहीं कर सकते। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती कि ऐसा हो रहा होगा। अगर ऐसा हो भी रहा है तो इस पर पूरी जानकारी ली जाएगी और समस्या का समाधान देखा जाएगा।

क्‍या कहते हैं बैंकिंग एक्‍सपर्ट

बैंकिंग मामलों के विशेषज्ञों ने भी ऐसे मामले से इनकार किया है। वॉयस ऑफ बैंकिंग के महासचिव अश्विनी राणा का कहना है कि बैंक इस तरह से काम नहीं करते। अगर ऐसा कोई मामला सामने आया है तो वह व्यक्तिगत स्तर पर हो सकता है। आमतौर पर बैंक ऐसा नहीं करते। एसबीआई की मेरठ शाखा के मैनेजर विकास का भी यही कहना है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है और लोन वितरण हर व्यक्ति की व्यक्तिगत स्थिति के हिसाब से तय होता है। एक व्यक्ति की गलती की सजा सभी को नहीं दी जा सकती।

बैंकों के खिलाफ कहां करें शिकायत

अगर कोई बैंक बिना किसी वाजिब कारण के आपको लोन देने से मना कर देता है और एक महीने के अंदर शिकायतों का समाधान नहीं करता है तो आरबीआई के लोकपाल से शिकायत की जा सकती है। रिजर्व बैंक ने आम आदमी को ऑनलाइन शिकायत की सुविधा दी है। आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं

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