रांची में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। मामले में दोषी सुनील मछुआ को पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
झारखंड की राजधानी रांची के बुंडू में एक व्यक्ति ने साढ़े चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। मामले में दोषी पाए गए सुनील मछुआ को पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना 22 जनवरी 2020 की है। इस संबंध में बुंडू के महिला एवं बाल संरक्षण थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
बच्ची के माता-पिता से झगड़ा हुआ था
बुंडू थाना क्षेत्र के पावर हाउस कॉलोनी निवासी सुनील मछुआ पर आरोप है कि किसी बात को लेकर उसका बच्ची के माता-पिता से झगड़ा हुआ था। इसी का बदला लेने के लिए उसने अपने परिजनों से झगड़ा किया और धारदार हथियार लेकर घर से निकल गया। वह रात 10 बजे बच्ची के घर उसके माता-पिता की हत्या करने पहुंचा। बच्ची को सोता छोड़कर उसके माता-पिता पड़ोसी से मदद मांगने चले गए। इसका फायदा उठाकर आरोपी मासूम बच्ची को कुछ दूर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर उसे कुएं में फेंक दिया।
ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया
घटना के बाद आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने रांची-टाटा मार्ग को जाम कर दिया और हत्यारे को फांसी की सजा और मृतका के परिवार को मुआवजा व सुरक्षा देने की मांग की। मामले में सुनवाई के दौरान गवाही और साक्ष्य के आधार पर रांची के पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने उसे पिछले दिन दोषी करार दिया था। सोमवार को उसे सजा सुनाई गई।