Friday, November 22, 2024
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मोबाइल से किया था पेमेंट लेकिन किसी और के खाते में चला गया पैसा, यहां करें शिकायत, 48 घंटे में वापस मिलेगा पैसा

मोबाइल से फंड ट्रांसफर करते समय अक्सर किसी नंबर की गलती की वजह से पैसे किसी और के अकाउंट में चले जाते हैं। थोड़ी रकम तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर रकम ज्यादा हो तो टेंशन बढ़ जाती है। हालांकि, अगर UPI या दूसरे पेमेंट ऐप से फंड ट्रांसफर करते समय पैसे किसी और के अकाउंट में चले जाते हैं तो वो आसानी से वापस आ जाते हैं। इसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है बल्कि एक कॉल करना है। आप सिर्फ 48 घंटे के अंदर अपने पैसे वापस पा सकते हैं, आइए जानते हैं कैसे?

पिछले 5 सालों में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ा है। इस दौरान गलत ट्रांजेक्शन की शिकायतें भी लगातार सामने आती रही हैं। यूजर्स की इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए RBI ने लगातार रिफंड प्रोसेस को आसान बनाया है।

कहां और कैसे करें शिकायत

-अगर UPI ऐप और नेट बैंकिंग से पैसे गलत अकाउंट में चले जाते हैं तो सबसे पहले इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 18001201740 पर करें।

-इसके बाद जिस अकाउंट से पैसे कटे हैं, वहां जाकर फॉर्म भरें और इसकी जानकारी दें।

-आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक, अगर ऑनलाइन पेमेंट के दौरान किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो शिकायत के 48 घंटे के अंदर रिफंड प्रोसेस करना बैंक की जिम्मेदारी है।

-इसके अलावा आप बैंक के सर्विस कस्टमर डिपार्टमेंट को ईमेल भेजकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

-अगर बैंक की तरफ से आपको कोई जवाब नहीं मिलता है या बैंक मदद करने से मना कर देता है, तो इसकी शिकायत bankingombudsman.rbi.org.in पर करें।

-सबसे जरूरी बात यह है कि गलत ट्रांजेक्शन के बाद फोन पर आए मैसेज को डिलीट न करें। क्योंकि, इस एसएमएस में पीपीबीएल नंबर होता है, जिसकी शिकायत के वक्त जरूरत होती है। याद रखें, अगर आप कोई गलत ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इसकी शिकायत 3 दिन के अंदर करें।

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