जुलाई का महीना नौकरी करने वालों के लिए कई मायने में खास है। इस महीने एक अप्रत्याशित और भ्रष्टाचार का पैसा मिला है। 2 जुलाई में ही कम रिटर्न भी मिलेगा और इसी महीने की 22 तारीख को बजट भी पेश किया जा सकता है। इस बार का बजट भी नौकरी करने वालों के लिए राहत का पिटारा खोला जा सकता है। क्यास लगाया जा रहा है कि सरकार इनकम टैक्स फिटमेंट में छूट का शुल्क बढ़ाने के साथ-साथ रोजगारपेशा को 50 हजार की अतिरिक्त टैक्स फिटमेंट छूट भी दे सकती है।
वैसे तो इंडस्ट्रीपरी की तरफ से सभी तरह की सहूलियत और छूट की मांग की जा रही है। लेकिन, माना जा रहा है कि वित्त मंत्री पर्सनल टैंपरेचर से जुड़े 2 निर्णय बजट में कर सकते हैं। इसका फायदा सीधे तौर पर सैलरीड लोगों को होगा और उनके हजारों रुपये बचेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि तय करने को लेकर होने वाला बदलाव सिर्फ नए रिजीम के तहत ही किया जाएगा। सरकार नए रिजीम को बढ़ावा देने की है और बढ़ती आबादी को इसमें जोड़ने की तैयारी कर रही है।
डबल हो सकता है साईटैंडर्ड डिडक्शंस
विशेषणों का कहना है कि सरकारी नौकरीपेशा को बड़ी राहत देते हुए साईटैंडर्ड डिडक्शंस को डबल कर सकता है। अभी हर विगत वर्ष में 50 हजार रुपए का बीएस-टर्ड दीक्षांत समारोह मिलता है। यह नौकरीपेशा के खर्चे के एवज में दिया जाता है और इसके लिए किसी डॉक होटल की जरूरत नहीं होती। कहा जा रहा है कि अब इस दायरे को दोगुना कर 1 लाख रुपया कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि नौकरी करने वालों को 1 लाख रुपए की सीधी छूट मिल जाएगी।
5 लाख की सीधी टी.ए.पी. छूट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में टी.ए.पी. छूट को लेकर एक घोषणा कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि मूल छूट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है। नए टैप पैंप रिजीम में अभी बेसिक छूट 3 लाख रुपये है, जबकि पुराने टैप पैंप रिजीम में तो 2.5 लाख रुपये ही है। यह छूट 5 लाख हो जाने से कम कमाई से लेकर अधिकतम कमाई करने वालों को हजारों रुपये का टैम्पटेन रखने में मदद मिलेगी।
8 लाख तक कमाई पर शून्य टाप
अगर सरकारी पेंशन स्कीम को 50 हजार से 1 लाख रुपये किया जाता है तो नए रिजीम के तहत मिलने वाली टाप छूट भी 7.5 लाख से बढ़कर 8 लाख रुपये हो जाएगी। इसके ऊपर कमाई करने वालों को भी फायदा होगा अगर बुनियादी छूट 5 लाख कर दी जाती है। इस फैसले के बाद 5 लाख से ज्यादा की कमाई की गणना शुरू होगी। अगर मौजूदा कर्मचारी ही लेकर आए तो 3 से 6 लाख तक कमाई पर 5 फीसदी टैक्स लगता है, जो 5 लाख के बाद होगा। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि पहले जहां 3 से 6 लाख तक कमाई पर 5 फीसदी के मिसलिअम से 15 हजार का टैंपटाइक बनता था, वहीं अब सिर्फ 5 लाख का ही टैंपटाइक बनेगा।