लोकसभा में उपाध्यक्ष के चुनाव की मांग वाली जनहित याचिका पिछले साल फरवरी 2023 में दायर की गई थी। इसमें पूछा गया था कि लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव अभी तक क्यों नहीं हुआ है?
लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के चुनाव की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। मामले की सुनवाई 22 जुलाई को होनी है। इससे जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2023 में नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन अब तक जवाब दाखिल न किए जाने की वजह से मामले की सुनवाई टल गई थी।
लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद क्यों खाली है?
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि, ‘इस मामले में सरकार को बताना चाहिए कि लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद अभी तक खाली क्यों है? इसके लिए अब तक चुनाव क्यों नहीं हुआ?
पिछले कार्यकाल में लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ
पिछले साल दायर जनहित याचिका में केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि लोकसभा के 4 साल बीत जाने के बाद भी लोकसभा उपाध्यक्ष के पद के लिए कोई सदस्य नहीं चुना गया है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 93 में साफ तौर पर कहा गया है कि अध्यक्ष के अलावा लोकसभा में एक उपाध्यक्ष भी होगा।
इन राज्यों की विधानसभाओं में भी उपाध्यक्ष का पद खाली है
सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका शारिक अहमद ने दायर की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में यह भी कहा गया कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और झारखंड की विधानसभाओं में उपाध्यक्ष का पद खाली पड़ा है, जो संविधान के अनुच्छेद 178 का उल्लंघन है।