दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में सिविल सेवा परीक्षा के तीन अभ्यर्थियों की डूबने से हुई मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है।
दिल्ली कोचिंग सेंटर में मौतें
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक आपराधिक मामले की जांच दिल्ली पुलिस से लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी, समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यहां राजिंदर नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों के डूबने पर पुलिस और एमसीडी को फटकार लगाई और कहा कि यह समझ में नहीं आ रहा है कि छात्र बाहर कैसे नहीं आ सके। पीठ ने पूछा कि एमसीडी अधिकारियों ने क्षेत्र में खराब जल निकासी नालियों के बारे में आयुक्त को क्यों नहीं बताया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि एमसीडी अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है और यह एक सामान्य बात हो गई है। अदालत ने पुलिस पर कटाक्ष करते हुए कहा, “शुक्र है कि आपने बेसमेंट में घुसने वाले बारिश के पानी का चालान नहीं किया, जिस तरह से आपने एसयूवी चालक को वहां कार चलाने के लिए गिरफ्तार किया।”