दिल्ली शराब नीति घोटाला
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया, जहां वह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं।
आबकारी नीति मामला: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।
सीबीआई और ईडी ने अब आबकारी घोटाले के सिलसिले में मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ अपनी जांच पूरी कर ली है।
केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई
इससे पहले 25 जुलाई को दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी थी। केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। वह सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी। इसके अलावा, सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई।
केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह वर्तमान में ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। केजरीवाल, जिन्हें मूल रूप से 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था, को 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी थी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी, हालांकि, वह अभी भी तिहाड़ जेल में बंद हैं क्योंकि उन्होंने मामले में जमानत बांड जमा नहीं किया है।
दिल्ली आबकारी नीति मामला
यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने गुटबाजी की अनुमति दी और कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, इस आरोप का AAP ने बार-बार खंडन किया। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।