बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पेपर लीक और धांधली के खिलाफ नया कानून लाने जा रही है। इसका बिल आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। आइए जानते हैं बिल की खास बातें।
बिहार में चल रहे विधानसभा सत्र में नीतीश कुमार की सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल, बिहार सरकार राज्य में पेपर लीक और धांधली के खिलाफ विधेयक लाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक, यह विधेयक आज बुधवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में पेपर लीक या धांधली में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। आइए जानते हैं इस विधेयक के बारे में कुछ खास बातें।
क्या हैं विधेयक के मुख्य प्रावधान
जानकारी के मुताबिक, पेपर लीक और धांधली पर लगाम लगाने के लिए बिहार की नीतीश सरकार आज विधानसभा में बिहार सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 पेश करेगी। इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक या इससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल लोग इस कानून के तहत दोषी होंगे। दोषियों को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।
केंद्र सरकार ने भी बनाया है कानून
इससे पहले पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने भी देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू किया है। इस कानून को पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 यानी सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 नाम दिया गया है। पेपर लीक के दोषियों को तीन साल से 10 साल की सजा और 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
यूपी में भी लागू हो चुका है कानून
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लाने को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक, इसके तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा होगी और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।